Supreme court On Tahir Hussain: पूर्व पार्षद और फरवरी 2020 के दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष न्यायालय ने ताहिर हुसैन को कस्डटी पैरोल दे दी है। एआईएमआईएम नेता को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक उन्हें पैरोल मिली है। कस्डटी पैरोल मिलने के साथ ही ताहिर जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे।
बता दें कि ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM ) ने मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है। ताहिर हुसैन के जेल में होने की वजह से उनकी पत्नी, बेटे और बेटी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं।
ताहिर के वकील अग्रवाल ने दलील रखी थी कि उनके मुवक्किल को कल यानी 29.01.2025 से 03.02.2025 तक कस्टडी पैरोल पर रिहा करने तक की मांग है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता सभी खर्च वहन करेगा। याचिकाकर्ता प्रतिनियुक्त अधिकारियों के साथ मुख्य रूप से यहीं रुकेंगे। वैकल्पिक रूप से, वह क्राउन प्लाजा में रहने की व्यवस्था करेंगे। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता को पार्टी में जाने की अनुमति दी जा सकती है कार्यालय और बैठकों में भाग लें।
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ताहिर को इन शर्तों के साथ पैरोल दी गईः-
* 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी परोल (कुल 6 दिन)
* सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाहर रहेंगे
* उसके बाद जेल जाना होगा
* अपनी सुरक्षा और सरकारी वाहन पर आने वाला रोजाना 2,07,428 (2 लाख 7 हज़ार 429) का खर्च देना होगा
* हर बार 2 दिन का एडवांस भुगतान करेंगे
* एडवांस पेमेंट मिलने पर ही बाहर आ सकेंगे
* चुनाव प्रचार कर सकेंगे
* लेकिन केस को लेकर टिप्पणी नहीं करेंगे, गवाहों से भी नहीं मिलेंगे
* अपने परिचित उस्मान अहमद और क्राउन प्लाजा गेस्ट हाउस में रहेंगे
* पुलिस टीम के लिए भी व्यवस्था करेंगे
* अपने घर (E-7, मेन करावल नगर) नहीं जाएंगे
दिल्ली पुलिस ने अर्जी का किया विरोध
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एसवी राजू ने अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी जाती है तो यह मिसाल बन जाएगी और कैदियों को प्रचार के लिए जमानत देने की मांग की कतार अदालतों में लग जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की तुलना अरविंद केजरीवाल के मामले से नहीं की जा सकती है। कस्टडी पैरोल को विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर कस्टडी पैरोल दिया गया है। बाकी भी कस्टडी पैरोल की मांग करने लगेंगे।
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