नई दिल्ली. भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने की सजा सुनाई है. सजा के साथ-साथ कोर्ट ने माल्या पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं अदालत ने जुर्माना नहीं चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है. इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर को 4 हफ्ते में चुकाने का भी आदेश दिया है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अदालत के आदेश ना मानते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर ट्रांसफर करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था. इसके अलावा माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में भी अदालत के आदेशों की अवमानना का दोषी माना गया था.

माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर माल्या ने एक पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अपने खिलाफ अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए दो सप्ताह का आखरी समय दिया था. अब न्यायालय की अवमानना मामले में कोर्ट ने माल्या पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

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