रायपुर। 1 हजार करोड़ के एनजीओ घोटाले को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद सीबीआई की जांच पर रोक लग गई है.

31 जनवरी को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में न्यायालय ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद रेरा अध्यक्ष विवेक ढांढ ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी थी. विवेक ढांढ की तरफ से उनके वकील अवि सिंह ने न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखा. मामले में तीन जजों की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन, सीबीआई और याचिकाकर्ता कुंदन ठाकुर को नोटिस जारी कर चार हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. वहीं कुंदन ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैवियेट दाखिल किया था. हाईकोर्ट के आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी.

आपको बता दें हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु कर दी है. सीबीआई की टीम ने मामले से जुड़े अधिकारियों का बयान दर्ज करना शुरु कर दिया है. वहीं कल ही याचिकाकर्ता कुंदन ठाकुर को उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया था.

यह है मामला

समाज कल्याण विभाग में कागजों पर फर्जी संस्था बनाकर 1 हजार करोड़ के घोटाले को लेकर याचिकाकर्ता कुंदन ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को 7 दिनों में एफआईआर करने का निर्देश दिए थे. इस मामले में हाईकोर्ट ने कई आईएएस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच किये जाने का केन्द्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को आदेश भी दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी और इस मामले से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ भी शुरु कर दी थी.

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