लखनऊ. लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 03 अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसान समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. इस हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एससी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री अजय टेनी मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की अग्रिम जमानत को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले में आशीष मिश्रा को दी गई अग्रिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है. अदालत ने रजिस्ट्री को ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट हासिल करने का निर्देश दिया है और मामले को स्थगित कर दिया. पिछले साल 25 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को आठ हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी थी, साथ ही कई तरह की शर्तें भी लागू की गई थीं. मिश्रा की जमानत समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है.
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सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को संबंधित अदालत को अपनी लोकेशन के बारे में बताने का निर्देश भी दिया था. शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार के जरिए गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे में देरी करने की किसी भी कोशिश के लिए उनकी जमानत रद्द की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को निर्देश दिया था कि वह संबंधित पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी हाजिरी भी लगाएं. दरअसल, 26 जुलाई 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को जमानत देने से इंकार कर दिया. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत खारिज कर दी थी, जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. हाईकोर्ट के आदेश को आशीष मिश्रा ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड टी महिपाल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें सोमवार को राहत मिली.
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