दिल्ली। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की जानकारी देने संबंधित केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिसके चलते मोदी की विदेश यात्रा के डिटेल्स नहीं सार्वजनिक हो सकेंगे।

 

दरअसल, सीआइसी ने अपने आदेश में भारतीय वायुसेना को स्पेशल फ्लाइट रिटर्न संबंधित जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया था। इस आदेश में प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के लिए संचालित की गई विशेष उड़ानों की भी जानकारी शामिल थी।

न्यामूर्ति नवीन चावला ने कहा कि आरटीआइ आवेदक द्वारा मांगी गई प्रधानमंत्री के साथ मंत्रालय और विभागों के अधिकारियों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है लेकिन उड़ानों की संख्या बताने से कोई नुकसान नहीं होगा। कोर्ट ने आरटीआई आवेदक लोकेश के बत्रा को भी नोटिस जारी कर सीआईसी के आठ जुलाई को दिए निर्देश के खिलाफ वायुसेना की अपील पर उनकी राय पूछी थी।

इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल 2021 तक स्थगित करने के साथ ही सीआईसी के निर्देश पर अमल करने पर तब तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी के विदेश यात्रा से जुड़े विवरण अब सार्वजनिक नहीं हो सकेंगे व मोदी की विदेश यात्रा पर आए खर्च से जुड़ी जानकारी भी आरटीआई के जरिए नहीं मांगी जा सकेगी।