नई दिल्ली. राफेल डील की कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग करने वाली चार याचिकाओं पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विमान खरीदी की प्रकिया पूरी तरह सही है. विवादित राफेल डील मामले की जांच की जाए या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने फ्रांस के साथ हुए 36 लड़ाकू राफेल विमान खरीदने को लेकर अपनाई गई प्रक्रिया को सही ठहराया और कहा कि कीमत तय करना उसका काम नहीं है. राफेल डील की गुणवक्ता पर सवाल नहीं.
सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील के फैसले के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्य सभा में इस डील को लेकर चर्चा कराए जाने की मांग की है. वहीं राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने राफेल को लेकर सदन और सदन के बाहर झूठ बोला है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया और राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए. कांग्रेस पार्टी राजनीति से आगे कुछ नहीं देख रही है इस पूरे मामले में हम देश हित की बात करते हैं.
बता दें कि इस मामले में मनोहर लाल शर्मा, विनीत ढांडा, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा की याचिकाओं पर फैसला सुनाया गया है. इन याचिकाओं में राफेल सौदे की कीमत और उसके फायदों की जांच कराने की मांग की गई थी और कहा गया है कि ज्यादा कीमत पर डील हुई और गलत तरीके से ऑफसेट पार्टनर चुना गया, इसलिए डील को रद्द किया जाए.