Supreme Court Warns Maharashtra Government: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्‍ट्र सरकार को सख्त चेतावनी दी है। देश के शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा इम्तिहान मत लो, नहीं तो महाराष्ट्र नगरीय निकाय चुनाव (Maharashtra Municipal Body Elections) रोक देंगे। अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर तर्क यह है कि नामांकन शुरू हो गया है और कोर्ट कुछ न करे, तो हम चुनाव ही रोक देंगे। हमारी ताकत को परखने की कोशिश न करें। सुप्रीम कोर्ट महाराष्‍ट्र सरकार पर क्यों हुआ गरम और नगरीय चुनाव क्यों रोकने की धमकी दी। चलिए इसे जानते हैंः-

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को ये चेतावनी स्थानीय निकाय चुनावों में 50% से अधिक आरक्षण को लेकर दी है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में आरक्षण 70% तक पहुंचने की शिकायतों पर नोटिस जारी कर राज्य से जवाब भी मांगा। कोर्ट ने कहा कि चुनाव केवल बांठिया आयोग-पूर्व स्थिति में ही कराए जाएं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा कि राज्य किसी भी परिस्थिति में 50% आरक्षण सीमा पार नहीं कर सकता। देश के शीर्ष न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किया जाता है, तो वह चुनावों पर रोक लगा देगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव केवल उसी स्थिति में कराए जा सकते हैं, जो 2022 की जेके बांठिया आयोग रिपोर्ट से पहले लागू थी। इस रिपोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग के लिए 27% आरक्षण की अनुशंसा की थी और वर्तमान में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आग्रह पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर तय की, लेकिन साथ ही राज्य सरकार को 50% कैप को नहीं तोड़ने की कड़ी हिदायत दी। पीठ ने स्पष्ट किया कि दो-न्यायाधीशों की पीठ होने के नाते, वे संविधान पीठ द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया जिनमें आरोप लगाया गया है कि राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में कुछ मामलों में आरक्षण 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

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