दिल्ली. देश की सर्वोच्च अदालत में बहस हो रही थी कि इंसान को इच्छामृत्यु का हक दिया जाय या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने बेहद संवेदनशील मामले को बेहद संवेदनशीलता के साथ डील किया. देश की सबसे बड़ी अदालत के जजों ने ऐतिहासिक फैसला दिया.
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में पैसिव यूथेंसिया यानि कि इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी. कोर्ट ने इसके लिए बकायदा गाइडलाइन भी बना दी है. फैसला देते हुए संविधान पीठ ने कहा कि भले ही हर इंसान को राइट टू लाइफ मिला हो लेकिन इसी राइट में इंसान की गरिमामयी मृत्यु का भी अधिकार समाहित होता है.
कोर्ट ने कहा कि गंभीर रुप से बीमार मरीज, जिनका इलाज नहीं हो सकता है वे इच्छा मृत्यु के लिए कह सकते हैं. एक मेडिकल बोर्ड ये तय करेगा कि पैसिव यूथेंसिया दी जाय या नहीं. कोर्ट ने कहा कि पूरी छानबीन और एहतियात बरतने के बाद इच्छा मृत्यु को इजाजत दी जा सकती है.