Supreme Court on Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना रुख साफ कर दिया है. कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून का उल्लंघन है. किसी मामले पर आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है. बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान भी सामने आया है.
सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि यह बात लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से कहीं जा रही थी कि यह असंवैधानिक है. कोई भी कानून प्रणाली को इसमें फॉलो नहीं किया गया है तो यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है. जो कार्य शैली रही उत्तर प्रदेश सरकार की उसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है.
डिंपल यादव ने प्रदेश की खाद की समस्या को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए अगर कोई काम अच्छे हुए होते तो कहीं ना कहीं जो आज कालाबाजारी जिलों में देखने को मिल रही है. खाद की किसान परेशान हैं. खाद को लेकर और जहां ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और किसानों को खाद की कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है.
बटेंगे तो कटेंगे समेत तमाम बीजेपी के नारों पर डिंपल यादव ने कहा कि मैं समझती हूं कि विचारधारा की लड़ाई है. जहां एक तरफ वह लोग हैं जो अन्याय करते हैं जो किसी को सम्मान देने का काम नहीं करते हैं. एक तरफ जहां इस तरह की विचारधारा और नकारात्मक राजनीति का प्रयोग करके वोटों की राजनीति के लिए कुछ भी भाषण दे रहे हैं.
बीजेपी के पोस्टर पर किया पलटवार
बीजेपी के पोस्टर ‘जीतेंगे तो लूटेंगे’ पर डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी ने तो कहीं न कहीं दोगली बातें हमेशा करते आए हैं. कहीं न कहीं यह लोग डर गए हैं. जहां सभी समाज के लोग एकत्रित होकर के एक साथ आ रहे हैं. न्याय की लड़ाई के लिए संविधान बचाने की लड़ाई के लिए संविधान की सुरक्षा के लिए तो कहीं ना कहीं भय के कारण भाजपा की ओर से इस तरह की पोस्टरबाजी की जा रही है.
क्या आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
गौरतलब है कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का राज होना चाहिए. बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता. गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलना चाहिए. जिम्मेदार अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए. हमने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है. हमने विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार किया है.