दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गोवा की मनोहर परिकर सरकार को बड़ा झटका दिया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने गोवा के खनन घोटाले से जुड़े केस की सुनवाई करते हुए कहा कि 15 मार्च तक राज्य की सभी खदानें बंद कर दी जाएं.

कोर्ट ने खदानों के आवंटन को नए तरीके से करने के निर्देश भी राज्य सरकार को दिए. गौरतलब है कि गोवा में खनन घोटाला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है. राज्य की भाजपा सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर है. मनोहर पारिकर की ईमानदार नेता की छवि को भी इस मामले से काफी झटका लगा है.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गोवा फाउंडेशन की तरफ से दायर याचिका पर आदेश देते हुए ये रोक लगाई है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार खदानों को लीज पर देने के लिए नए सिरे से नीलामी करवाएं. दरअसल इस मामले में गोवा की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर आरोप है कि उसने 88 खादानों की लीज गलत तरीके से आवंटित की है. इस मुद्दे पर एसआईटी गोवा कांग्रेस के बड़े नेता व पूर्व सीएम दिगंबर कामत से भी पूछताछ कर चुकी है. कांग्रेस औऱ भाजपा इस मामले पर एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए एक दूसरे को दोषी ठहरा रही हैं. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद माना जा रहा है इस मामले में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का दौर खत्म होगा व नए सिरे से खदानों के आवंटन के बाद शायद बवाल खत्म हो जाए.