पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया है, ताकि देश की राजधानी में पेयजल संकट को कम किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने अतिरिक्त पानी छोड़ने पर सहमति जताई है. वहीं, हरियाणा की सरकार से कहा है कि वह वजीराबाद बैराज के जरिए दिल्ली तक पानी छोड़ने में मदद करे.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि पानी की बर्बादी न हो इसके लिए सभी कदम उठाए जाएं. यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड इस बात पर ध्यान देगा कि कितना पानी आया है. मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई होगी.’

कोर्ट ने कहा कि सोमवार को सभी पक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करें. इस दौरान हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाये हैं. उसे अपलोड करना है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि आप केवल पानी अपलोड करें. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यमुना बोर्ड की मीटिंग हुई है. हिमाचल पानी देने को तैयार है. लेकिन हरियाणा ने कोई जवाब नहीं दिया है.