Supreme Court on illegal constructions in Chandni Chowk: दिल्ली के चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। देश के शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को चांदनी चौक में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी करने और संपत्ति सील करने का आदेश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि एक भी ईंट जोड़ते पाया गया, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
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जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने आदेश दिया कि जिन संपत्तियों पर अवैध निर्माण हो रहा है, उन्हें तुरंत सील कर दिया जाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो इलाके में लगातार गश्त करें और एमसीडी द्वारा दिए गए ध्वस्तीकरण नोटिसों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
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जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “अब देखेंगे कौन उन्हें ज़मानत देता है। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वो इस मामले में तत्परता दिखाएं।
नगर निगम पर गंभीर सवाल, मिलीभगत का आरोप
कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से यह घोटाला हो रहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर यह नहीं रुका तो पुलिस को भी कार्रवाई में शामिल किया जाएगा।
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वृद्ध महिला की व्यथा पर कोर्ट की नाराज़गी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक मामले का जिक्र किया जिसमें एक वृद्ध महिला ने अपनी आवासीय संपत्ति पर व्यावसायिक मंज़िल के अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत की थी। कोर्ट ने पूछा कि जब महिला निगम और पुलिस के पास गई, तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोर्ट ने बिल्डर की जानकारी भी मांगी ताकि उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सके।
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CBI जांच की चेतावनी और एमसीडी को चेतावनी
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चांदनी चौक में अनधिकृत निर्माण को लेकर CBI जांच की मंशा जताई थी। साथ ही कोर्ट ने एमसीडी को चेतावनी दी थी कि किसी भी तरह की अवहेलना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और अधिकारियों व बिल्डरों की मिलीभगत मानी जाएगी।
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कोर्ट ने मांगा निरीक्षण रिपोर्ट और हलफनामे
सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से निरीक्षण रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. साथ ही याचिकाकर्ता से कहा गया है कि अगर कोई और अवैध निर्माण है, तो उसे हलफनामे के साथ रिकॉर्ड पर लाएं। कोर्ट ने कहा कि आदेशों के बावजूद जो लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं, वे दुस्साहसी हैं।
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हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती
यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के दो आदेशों को चुनौती देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एक आदेश में कहा गया था कि बाग दीवार क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण हटा दिया गया है, जबकि याचिकाकर्ता का आरोप था कि ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने साफ कहा कि अब इस पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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