सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हर हाल में यह सुनिश्चित करें कि सभी पुलिस थानों के सभी प्रवेश एवं निकास द्वारों, मुख्य द्वार, लाकअप, कारीडोर, लाबी और रिसेप्शन के साथ-साथ लाकअप रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि कोई भी स्थान कैमरे की जद से न छूट जाए।
गौरतलब है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सीसीटीवी सिस्टम में आडियो-वीडियो फुटेज के साथ-साथ नाइट विजन उपकरण भी होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आदेश में आगे कहा कि, हम केंद्र सरकार को भी निर्देश देते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो आफ इंवेस्टीगेशन (सीबीआइ), नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआइए), इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी), नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), डिपार्टमेंट आफ रिवेन्यू इंटेलीजेंस, सीरियस फ्राड इंवेस्टीगेशन आफिस और अन्य एजेंसियां जिन्हें जांच और गिरफ्तारी करने का अधिकार है उनके आफिसों में भी सीसीटीवी कैमरे और रिकार्डिग उपकरण लगाए जाएं।