नई दिल्ली। टीवी शो के दौरान राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में दिखाए जाने पर जी टीवी के न्यूज एंकर रोहित रंजन पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया है. सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन पीठ ने आदेश दिया कि 1 जुलाई को डीएनए कार्यक्रम के संबंध में प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए या उन्हें हिरासत में न लिया जाए.

रोहित ने अपने शो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान को गलत संदर्भ में चला दिया था, जिसके बाद जब कांग्रेस ने आपत्ति जताई तो उन्होंने माफी मांग ली थी. लेकिन कांग्रेस माफी से नहीं मानी और छत्तीसगढ़ में रोहित रंजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. जिसके बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके गाजियाबाद स्थित घर पहुंच गई थी. लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस के पहले यूपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद देर शाम जमानत पर रिहा कर दिया था.

छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करने की फिर कवायद करे इसके पहले रोहित रंजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां से उन्हें राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि इस मामले में जहां-जहां भी एफआईआर हुई है, उसपर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी. रोहित रंजन के खिलाफ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज हुआ है. इस मामले पर उन बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी को घेरा था.