Gyanvapi Case. वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में पूजा-पाठ करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि हमने फाइल देख ली हैं, हम मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट जाने का आग्रह करते हैं, आपको कोई भी राहत चाहिए तो हाईकोर्ट जाएं.

बता दें कि बुधवार को वाराणसी अदालत ने तहखाने में पूजा-पाठ करने की इजाजत दे दी थी. इसके बाद विवाद गहराया. ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज संज्ञान लिया. हालांकि उन्होंने मस्जिद इंतजामिया कमेटी को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाने को कहा है. इसका मतलब ये है कि फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने नहीं जा रही.

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ज्ञानवापी मस्जिद की कानूनी टीम जिसमें वकील फुजैल अय्यूबी, निज़ाम पाशा और आकांशा शामिल थे. उन्होंने आज सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया. मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, ताकि मुस्लिम पक्ष कानूनी उपाय तलाश सके. आज सुबह तीन बजे ही मुस्लिम पक्ष ने रजिस्ट्रार से करीब एक घंटे तक बातचीत की.

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे. कागजात देखने के बाद सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष को किसी भी तरह की राहत देने से फिलहाल इंकार किया है. इस मामले में सुनावाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने जाने को कहा है. मुमकिन है कि अब मस्जिद इंतजामिया कमेटी इस फैसले पर रोक के लिए हाईकोर्ट जाएं.

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