Supreme court On Prajwal Revanna Sex Scandal Case: रेप और सेक्स स्कैंडल के आरोपी JDS नेता प्रज्वल रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आप बहुत पावरफुल हैं। आपके खिलाफ बहुत शिकायतें है।

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बता दें कि इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी 21 अक्टूबर को रेवन्ना की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप है। जमानत नहीं दे सकते हैं।

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जेडीएस नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के तीन मामले दर्ज हैं। इनके अलावा उन पर कई महिलाओं से बलात्कार के भी आरोप हैं। इस मामले के सामने आने के बाद कर्नाटक सहित पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। उस वक्त लोकसभा चुनाव हो रहा था। ऐसे में इस खुलासे के तुरंत बाद प्रज्वल देश छोड़कर भाग गए थे। हालांकि कुछ महीनों के बाद वापस लौट आए थे।

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क्या लगे हैं आरोप? 

आपको बता दें कि प्रज्जवल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के तीन मामले दर्ज हैं। साथ ही उनपर आरोप है कि उन्होंने कई महिलाओं से दुष्कर्म किया है। प्रवज्जवल रेवन्ना पर लगे आरोपों की वजह से जेडीएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया था।  यौन उत्पीड़न मामले का मास्टरमाइंड प्रज्वल रेवन्ना ने सरेंडर करने से पहले एक वीडियो मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 31 मई को सुबह 10 बजे SIT के सामने आत्मसमर्पण करेगा।

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पूर्व नौकरानी और कार्यकर्ता ने लगाए हैं आरोप

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज पहला केस 47 साल की पूर्व नौकरानी के यौन शोषण से जुड़ा है। इसमें उनको मुख्य आरोपी ना बनाकर सहायक आरोपी यानी की आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इसे 28 अप्रैल को हासन के होलेनारसीपुरा में दर्ज किया गया था। इसमें उनके पिता एचडी रेवन्ना मुख्य आरोपी हैं। वो इस समय जमानत पर हैं। दूसरा केस सीआईडी ने दर्ज किया था। यह मामला 1 मई को दर्ज हुआ था। इसमें 44 साल की महिला ने कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता जेडीएस की कार्यकर्ता है। तीसरा केस भी रेप का ही है। चौथा केस एक महिला के यौन उत्पीड़न, पीछा करने और धमकी देने के आरोप में दर्ज है। इसमें हासन से पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा सहित तीन लोगों का भी नाम है। इन पर यौन उत्पीड़न के दौरान प्रज्वल द्वारा खींची गई तस्वीरों को शेयर करने का आरोप है।

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इन धाराओं में दर्ज है एफआईआर

पुलिस के मुताबिक, “एसआईटी ने प्रज्वल और तीन अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 355ए, 354बी, 354 डी, 506 और आईटी एक्ट की धारा 66 ई के तहत केस दर्ज किया है। एसआईटी ने 31 मई को जर्मनी से बंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया था।

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