रायपुर। निजी समाचार चैनल के संपादक अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मामला देने से इंकार कर दिया है. साथ ही मुंबई पुलिस के पास दर्ज एफआईआर पर जांच करने का आदेश दिया है. इस फैसले के बाद प्रदेश कांग्रेस ने न्याय की उम्मीद जताई है.

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि उम्मीद जताई है कि जहां भी जिस भी एफआईआर पर मुकदमा चलेगा, न्याय होगा. देशभर में धार्मिक सौहार्द्र को ठेस पहुंचाने और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध अप्रासंगिक अपमानजनक टिप्पणियों पर न्याय आवश्यक है.

बता दें कि अर्णब गोस्वामी के विरुद्ध कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. अर्णब ने इन एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिस पर सभी एफआईआर को एक करते हुए नागपुर में दर्ज एफआईआर को मुंबई शिफ्ट किया था.

अबकी बार अर्णब ने अपने विरुद्ध हुए एफआईआर की जांच मुंबई पुलिस से न करवाते हुए सीबीआई को सौंपने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पास जो एफआईआर है, उसी पर जांच करने का आदेश दिया है.