कुंदन कुमार/पटना: सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को बिहार में हुई 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक मामले की सुनवाई करने से मंगलवार को इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और के बी विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिका कर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा है.
‘पेपर लीक होना एक रूटीन प्रक्रिया हो गई है’
याचिका कर्ताओं का कहना था कि परीक्षा में पेपर लीक होना एक रूटीन प्रक्रिया हो गई है. इस पर अदालत ने कहा कि वह अभ्यर्थियों की भावनाओं को समझती है, लेकिन सर्वोच्च अदालत इस विषय की सुनवाई का पहला मंच नहीं हो सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
बता दें कि परीक्षा रद्द करने की मांग पर पटना में कई दिनों से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें से कुछ अभ्यर्थी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले की सुनवाई करने का आवेदन दिया था. जिसकी सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कहा है कि इस मामले को आप पटना हाई कोर्ट में ले जाए.
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