झारखंड जमीन घोटाले (Jharkhand Land Scam Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Former CM Hemant Soren) को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हेमंत सोरेन की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर है। लिहाजा हम सोरेन को सिर्फ लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) को देखते हुए जमानत नहीं दे सकते। वहीं सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 17 मई तक जवाब देने को कहा है।
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सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आरोप गंभीर होने के कारण गिरफ्तारी के खिलाफ आपकी (हेमंत सोरेन) याचिका पर ईडी को सुने बिना आदेश नहीं देंगे। चुनाव है तो हम इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकते।
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कोर्ट ने शुरू में अगले सप्ताह सुनवाई की बात बोली थी, लेकिन सोरेन के वकील कपिल सिब्बल के बार-बार जोर देने पर शुक्रवार (17 मई, 2024) को मामला सुनवाई के लिए लगा दिया। हालांकि जस्टिस खन्ना ने कहा कि 17 मई को कई अन्य मामले सुनवाई के लिए लगे हैं। ऐसे में हमें नहीं पता कि 17 को सुनवाई हो पाएगी या नहीं। सुनवाई हो भी गई तो उस दिन ही आदेश देना संभव नहीं होगा।
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दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज किए जाने के तीन मई के आदेश को चुनौती दी है।
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