SC On Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकी हमले पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इनकार कर दिया है। देश के शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है। इसपर सुनवाई नहीं की जा सकती है। यह समय देश और सेना के साथ खड़े होने का है। सुनवाई करने से सेना का मनोबल गिर सकता है। लिहाजा याचिका को खारिज किया जाता है।

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बता दें, याचिका दाखिल कर पहलगाम हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले से संबंधित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता के प्रति सख्त नाराजगी जाहिर की।

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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी बातें अदालत में नहीं लानी चाहिए, जो सेना के मनोबल पर नकारात्मक असर डालें। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी।
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याचिका में केंद्र सरकार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन, CRPF और NIA को निर्देश देने की अपील की गई थी कि वे पर्यटक क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करें। इसके तहत वास्तविक समय में निगरानी, खुफिया समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की तैनाती जैसे उपाय सुझाए गए थे। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती की जाए।  याचिका में पहलगाम हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठन की मांग की गई थी।

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