हेमंत शर्मा, इंदौर. इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ हुई एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए विवादित किताब को लेकर कहा है कि यह किताब तो सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में भी मिल सकती है.

दरअसल, पूरा मामला दिसंबर 2022 का है. जहां शासकीय लॉ कॉलेज में प्रोफेसर पर धार्मिक कट्टरता फैलाने का आरोप लगाया गया था. मामला पुलिस तक पहुंच गया. छात्रों ने आरोप को लेकर सबूत पेश किया. साथ ही थाने में आवेदन भी पुलिस को दिया. जिसमें किताब के लेखक डॉक्टर फरहत खान इंदौर शासकीय लॉ कॉलेज के प्राचार्य इनामुरहमान के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की.

पुलिस को दिए गए आवेदन के साथ किताब सामूहिक हिंसा और दंड न्याय पद्धति का लेखन संकलन किया गया. आरोप लगाया की किताब में लेखक ने जानबूझकर सत्य और बिना किसी साक्ष्य के आधार पर हिंदू धर्म के विरुद्ध झूठी टिप्पणी की है. विषयगत पुस्तक को लेकर शासकीय विधी महाविद्यालय के मुस्लिम शिक्षा को द्वारा जानबूझकर छात्रों को यह किताब पढ़ाई जा रही है.

लेखक ने राष्ट्रीय विरोधी मुहिम के तहत पुस्तक में धर्म और आरएसएस के विरुद्ध सत्य और झूठे तथ्यों को लिखा है. बाद में चारों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर प्रिंसिपल रहमान को निलंबित कर उच्च शिक्षा विभाग ने विभागीय जांच बैठा दी. तब से रहमान निलंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत पर हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जमकर खिंचाई की है. जस्टिस बी गवाही और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने करवाई और फिर को रद्द करते हुए कहा है कि यह मामला सिलेबस के बारे में है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि राज्य ऐसे मामलों में उत्पीड़न करने के लिए इतना उत्सुक क्यों हैं. प्रोफेसर रहमान पहले से ही अग्रिम जमानत पर बाहर थे. यह पुस्तक तो सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में भी मिल सकती है.

न्यायमूर्ति ने पूछा राज्य सरकार ऐसे मामलों में एक अतिरिक्त महाधिवक्ता को पेश करने के लिए क्यों दिलचस्पी रखता है. वह भी चेतावनी पर जाहिर यह उत्पीड़न का मामला लगता है. किसी को उसे परेशान करने में दिलचस्पी है. राज्य को कैविएट दाखिल करने में दिलचस्पी क्यों.

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