भुवनेश्वर : संबलपुर के विधायक जयनारायण मिश्रा को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला विधायक पर 2023 में एक महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने के आरोप से जुड़ा है।

विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा, “नेतृत्व की स्थिति में लोगों को सार्वजनिक व्यवहार के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहिए।”

मिश्रा ने कथित तौर पर 15 फरवरी 2023 को संबलपुर कलेक्ट्रेट में धनुपाली पुलिस स्टेशन की आईआईसी अनितारानी प्रधान को थप्पड़ मारा था, जबकि कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

जब भगवा पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ हाथापाई की। इस दौरान विधायक मिश्रा महिला आईआईसी पर चिल्लाते और उसे थप्पड़ मारने की धमकी देते नजर आए।

विधायक ने आईआईसी के साथ भी हाथापाई की, जिससे मौके पर अप्रिय स्थिति पैदा हो गई। घटना के कई वीडियो सामने आए। हालांकि, मिश्रा ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि आईआईसी ने उनके साथ हाथापाई की।

मिश्रा के खिलाफ महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, मानहानि, अश्लीलता, आपराधिक धमकी, गलत तरीके से रोकने और लोक सेवक पर आपराधिक बल प्रयोग करने का आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भी 16 नवंबर 2023 को इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। शीर्ष अदालत ने पहले उन्हें मामले में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।