नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को NEET UG 2021 की परीक्षा की तारीख में बदलाव को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET UG 2021 परीक्षा 12 सितंबर की तय तारीख पर होगी. चंद छात्रों ने दूसरी परीक्षाओं की तारीख बीच में पड़ने का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि 16 लाख छात्र NEET में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में चंद छात्रों के लिए इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस ऋषिकेष राय और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं. हम अनिश्चितता नहीं चाहते हैं, परीक्षा को होने दिया जाए.

इसे भी पढ़ें : विशेष : उपलब्धियों से भरा है रायपुर के नवनियुक्त एसएसपी प्रशांत अग्रवाल का 11 साल का कार्यकाल, जानिए क्या है काम और जीवन का फलसफा…

इसके पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 सितंबर को बेंच के सामने स्पष्ट किया था कि छात्रों को परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा, भले ही CBSE परीक्षा का परिणाम उस समय तक घोषित न करे. एजेंसी ने कहा कि परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने के बावजूद छात्रों को परीक्षा में शामिल होने नहीं रोका जाएगा. काउंसलिंग के समय परीक्षा परिणाम की जरूरत होगी.

Read more- Corona Horror: US Administration rejects India’s plea to export vaccine’s raw material

बता दें कि छात्रों ने CBSE के कंपार्टमेंट, प्राइवेट और पत्राचार परीक्षा के परिणाम की घोषणा नहीं होने का हवाला देते हुए NEET की तारीख को आगे बढ़ाए जाने की मांग की थी. छात्रों की ओर से याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता सुमंत नुकाला ने 12 सितंबर को होने वाली परीक्षा को लेकर जारी नोटिस को संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताते हुए रद्द करने की मांग की थी.