Supreme court Hearing On Rahul Gandhi China Land Grab Claim: भारतीय सेना (Indian Army) पर टिप्पणी विवाद मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष न्यायालय ने राहुल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हालांकि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नसीहत देते हुए फटकार भी लगाई है। सोमवार को देश के शीर्ष न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी से पूछा कि- आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है? आपके पास विश्वसनीय जानकारी क्या है? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं तो आप ये बातें क्यों कहेंगे? आप ये सवाल संसद में क्यों नहीं पूछेंगे? इसके जवाब में राहुल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने संसद में बोलने की छूट पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। अनुच्छेद 19(1)(ए) राहुल गांधी को सवाल पूछने की इजाजत देता है।
सिंघवी ने राहुल की तरफ से कहा कि मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की कोई जरूरत नहीं है। मामले में संज्ञान लिए जाने से पहले मुझे कोई प्राकृतिक न्याय नहीं दिया गया है। सिंघवी ने कहा कि मैं उस भावना को समझता हूं जिसके तहत इस बेंच ने सवाल पूछा है, लेकिन इस बात पर आम सहमति है कि यहां कोई प्राकृतिक न्याय या सुनवाई नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आपने यह संसद में क्यों नहीं कहा और सोशल मीडिया पर क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी है तो आपको यह नहीं कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास भले ही अभिव्यक्ति कि स्वतंत्रता है, लेकिन यह क्यों कहा. आप एक जिम्मेदार नेता हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता के तौर पर वह यह सब नहीं कह सकते, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा?
कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा
जस्टिस दत्ता ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर कब कब्जा कर लिया? विश्वसनीय जानकारी क्या है? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा. जब सीमा पार कोई विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते?
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि आपने हाईकोर्ट में दूसरी लाइन ली थी। सिंघवी ने कहा कि एक तरीका है कि आप विपक्ष के नेता बन जाएं और सब को बदनाम करें, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने तीन सप्ताह में जवाब मांगा। मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत द्वारा पारित समन आदेश को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था।
राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था?
दरअसल 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि एक पूर्व सेना अधिकारी ने उन्हें बताया था कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस नेता ने कहा था, लोग भारत जोड़ो यात्रा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट वगैरह के बारे में इधर-उधर पूछेंगे। लेकिन वे चीन के 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा करने, 20 भारतीय सैनिकों को मारने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। भारतीय प्रेस उनसे इस बारे में एक सवाल भी नहीं पूछता. उनके इसी बयान को लेकर मामला दर्ज किया गया था।
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