नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है. कोरोना को लेकर कई समस्याएं आ रही हैं. कोरोना के कहर से दिल्ली सरकार हांफ रही है. दिल्ली में कोरोना के भयावह केसेस के साथ ऑक्सीजन की कमी बड़ी चुनौती है. इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर न करें.
सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार को यह सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी, जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या कोई बदलाव नहीं होता.
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केंद्र की दलील से किया इनकार
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि पांच मई का हाई कोर्ट का आदेश जांचा-परखा और शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि अगर प्रत्येक हाई कोर्ट ऑक्सीजन आवंटन करने के लिए आदेश पारित करने लगा तो इससे देश के आपूर्ति नेटवर्क के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी.
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