Supreme Court reprimands Modi government on Nagaland reservation issue: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में महिलाओं के लिए आरक्षण मामले पर सुनवाई की. इस दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. केंद्र पर निशाना साधते हुए कोर्ट ने कहा कि वह बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है.
शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए नागालैंड में महिलाओं को आरक्षण देने में विफल रहने पर सरकार से सवाल किया. पूछा कि राज्य में महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया ? सुनवाई के दौरान बीजेपी शासित मणिपुर में हुई हिंसा का भी जिक्र किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आप अपनी ही पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप अन्य राज्य सरकारों (गैर-भाजपा) के खिलाफ अतिवादी रुख अपनाते हैं जो आपके प्रति जवाबदेह नहीं हैं, लेकिन जब राज्य में आपकी सरकार होती है, तो आप कुछ नहीं करते हैं.
अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नागालैंड में महिला आरक्षण से जुड़ी एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणियां कीं, जिसमें नागालैंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश देने वाले उसके आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया था.
जस्टिस कौल ने कई अहम सवाल पूछे
न्यायमूर्ति एसके कौल ने कहा, “आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई की एक अवधारणा है. महिला आरक्षण उसी पर आधारित है. आप संवैधानिक प्रावधान से कैसे बाहर निकल सकते हैं? मुझे यह समझ में नहीं आता.
जवाब में नागालैंड के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ महिला संगठन हैं जो कहते हैं कि उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए. ये कोई छोटी संख्या नहीं है. ये पढ़ी-लिखी महिलाएं हैं.
तब जस्टिस कौल ने कहा, ‘नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति सबसे अच्छी है. इसलिए हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं किया जा सकता.
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