नई दिल्ली। सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता खत्म हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आज हुई सुनवाई में यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि फिल्म चालू होने से पहले सिनेमाघरों में राष्ट्रगान दिखाना अनिवार्य नहीं है.
कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को पलटते हुए यह आदेश सुनाया है. आपको बता दें कि मुख्य न्यायधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने 30 नवंबर 2016 को दिए गए एक आदेश में देश के हर सिनेमाघर में फिल्म चालू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने का आदेश दिया था.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि देशभक्ति कोर्ट के आदेश के जरिए नहीं थोपी जा सकती. इसके पहले कोर्ट ने 23 अक्टूब को केन्द्र सरकार से कहा था कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं यह केन्द्र को तय करना है.