नई दिल्ली. पटना हाईकोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रत राय को बड़ी राहत देते हुए वारंट पर रोक लगा दी है. पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत राय को गिरफ्तार करने लिए तीन राज्यों के डीजीपी को निर्देशित किया था. फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने इस गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है.
सुब्रत राय आज भी पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए. जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया. इसके साथ ही HC ने बिहार और उत्तरप्रदेश के डीजीपी समेत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने किया था आगाह
बता दें कि हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार सुबह 10:30 बजे सुब्रत राय को सशरीर आने के लिए कहा था. कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर वो नहीं आए तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा. लेकिन इसके बाद भी आज वो कोर्ट नहीं पहुंचे. अब इस मामले में 16 मई को फिर से सुनवाई होनी है.
चार हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिका पर हुई सुनवाई
न्यायालय के आदेश के बाद भी सुब्रत राय के पेश नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी समेत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हर हाल में सुब्रतो राय को आगामी 16 मई को सुबह साढ़े दस बजे कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. जस्टिस संदीप कुमार ने सहारा इंडिया के स्कीमों में ग्राहकों द्वारा जमा की गई राशि के भुगतान को लेकर दायर चार हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया.
कब और कैसे मिलेगा निवेशकों का पैसा
कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बावजूद सुब्रत राय का कोर्ट में उपस्थित नहीं होना ये प्रमाणित करता है कि वे कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करते हैं. न्यायालय ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. 12 मई 2022 को हुई सुनवाई में अदालत ने सुब्रत राय को हर हाल में 13 मई को 10:30 बजे कोर्ट में पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया था कि बिहार के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो निवेशकों ने सहारा के विभिन्न कंपनियों में जमा किए हैं, उसका भुगतान इन कंपनियों द्वारा कैसे और कब तक किया जाएगा. फिलहाल अब इस मामले पर 16 मई को अगली सुनवाई होनी है.
बता दें कि सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत राय ने पटना हाईकोर्ट के 27 अप्रैल 2022 के उनके कोर्ट में पेश होने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.
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