नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने एमसीडी से यथास्थिति बनाए रखने को कहा है. अब अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर कल यानी गुरुवार को फिर सुनवाई होगी. बता दें कि हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए शोभा यात्रा पर जहांगीरपुरी में ही पथराव हुआ था. इसके बाद आज यहां मौजूद अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना था. सुबह ही इसके लिए भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची थी.

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भारी पुलिस फोर्स किया गया है तैनात, कार्रवाई पर फिलहाल रोक

बता दें कि निगम ने कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस को पत्र लिखकर 400 पुलिसकर्मियों की टुकड़ी मांगी थी, ताकि किसी भी तरह का हंगामे की स्थिति में स्थिति को नियंत्रित किया जा सके. इस कार्रवाई से पहले लोगों ने खुद अपना सामान सड़कों से हटाना शुरू कर दिया. इलाके में बुधवार की कार्रवाई के चलते भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और घरों की छतों पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेज़ को लगाया गया, ताकि कार्रवाई के दौरान हालात को काबू में रखा जा सके. हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

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प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने की थी अपील

इससे पहले मंगलवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम आयुक्त और मेयर को पत्र लिखकर जहांगीरपुरी इलाके में उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की थी. आदेश गुप्ता ने आग्रह किया कि असामाजिक तत्वों और दंगाइयों को स्थानीय आप विधायकों और निगम पार्षदों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण उन्होंने जहांगीरपुरी क्षेत्र में कई अवैध निर्माण और अतिक्रमण किए हैं, इसलिए उनकी पहचान की जानी चाहिए और ऐसे निर्माणों को तोड़ा जाना चाहिए.

जहांगीरपुरी हिंसा में अब तक कुल 25 आरोपी गिरफ्तार

जहांगीरपुरी इलाके में एक ‘शोभा यात्रा’ पर कथित पथराव के बाद भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने अब तक कुल मिलाकर करीब 25 लोगों को गिरफ्तार किया है. व्यापक झड़पों में पुलिस सहित कई लोग घायल हो गए थे. दिल्ली पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार पांच आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया है. आरोपियों की पहचान अंसार, सलीम, इमाम शेख उर्फ सोनू, दिलशादी और अहिदी के रूप में हुई है.