नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज माफी के मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सभी किसानों का कर्ज माफ करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी।
मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया था कि को-ऑपरेटिव बैंक से किसानों ने जो कर्ज लिए हैं उन्हें माफ किया जाए। तमिलनाडू सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उसने उन किसानों का कर्ज माफ किया था जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन थी।
उसके अलावा हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिफिकेशन रद्द करने के साथ ही उन किसानों पर सख्ती नहीं बरतने का आदेश दिया था जो किसान कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश से तमिलनाडु सरकार के खजाने पर 1980 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। इससे पहले पिछले साल किसानों की कर्ज माफी से सरकारी खजाने पर 5780 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ा था। इसके पहले किसानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर में 40 दिनों तक अलग-अलग अनोखे ढ़ंग से प्रदर्शन किया था। तमिलनाडू के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना धरना खत्म किया था।