नई दिल्ली- तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला बहुमत के आधार पर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से अब तीन तलाक खत्म हो जाएगा. 5 जजों में से 3 जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद जब तक कानून नहीं लाती तब तक ट्रिपल तलाक पर रोक रहेगी. पांच महिलाओं ने कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर कहा था कि यह प्रथा उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. उनमें से एक है सायरा बानो.
जानिए कैसे आया फैसला, क्या-क्या हुआ, पल-पल की अपडेट
11 बजे- जस्टिस नरीमन, ललित और कुरियन ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया, चीफ जस्टिस खेहर और नजीर ने कहा संवैधानिक
10.56 – तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया-मीडिया रिपोर्ट्स
10. 49 – चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा, तलाक असंवैधानिक नहीं. यह सविंधान के 14, 15, 21 और 25 के खिलाफ नहीं।
10.42 – 6 महीने तक तीन तलाक पर रोक, संसद बनाए कानून- सुप्रीम कोर्ट
10.40- संसद तीन तलाक पर कानून बनाए- सुप्रीम कोर्ट
10.37 – जस्टिस जेएस खेहर के बाद बारी-बारी से चार जज सुनाएंगे फैसला
10.37 – सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस खेहर ने फैसला पढ़ना शुरू किया.
10.30 – सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खेहर समेत सभी 5 जज कोर्ट पहुंचे.
10.37 – पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बोले, यह एक बड़ा दिन है, देखते हैं कि फैसला क्या आता है.
9.50- तीन तलाक की पीडि़ता और याचिकाकर्ता सायरा बानो ने कहा, ‘मुझे लगता है कि फैसला मेरे पक्ष में आएगा. समय बदल गया है और कानून जरूर बनाया जाएगा.
09:40 – चीफ जस्टिस जे.एस खेहर की अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ सुनाएगी फैसला. इस पीठ में खेहर के अलावा, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं.
09:30- सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक के मुद्दे पर सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगा.