Supreme Court: DND फ्लाईवे, जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है, में टोल वसूली बंद ही रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, जो DND को टोल फ्री कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएनडी टोल ब्रिज कंपनी ने हमेशा टोल वसूल करने का अनुबंध किया था. हाई कोर्ट ने इसे खारिज करके उसे सही किया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि NTBCL को बिना सार्वजनिक टेंडर जारी किए नियुक्ति दी गई. पूरी तरह से मनमाना और गलत निर्णय था.
दिल्ली में फिर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, DPS को फिर आया Bomb Threat का ईमेल
इस वसूली को हाई कोर्ट ने बताया था अवैध
यह मामला 16 नवंबर 2012 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर किया गया था, जहां कोर्ट ने सरकार को टोल वसूलने पर रोक लगाने का आदेश दिया था. 4 साल की सुनवाई के बाद, हाईकोर्ट ने टोल वसूलने पर रोक लगा दी. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया.
यू-ट्यूबर राजवीर सिसोदिया को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार; वायरल वीडियो पर एक्शन
फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशसन (फोनरवा) ने इस मामले में डीएनडी नोएडा प्राधिकरण और कंपनी के बीच हुए समझौते को रद्द करने और टोल फ्री करने के लिए जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया. हाईकोर्ट ने कहा कि आम जनता पर टैक्स का बोझ क्यों डाला जाए जब फ्लाईओवर की कुल लागत से अधिक की वसूली हुई है?
दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाई ओवर का निर्माण 1997 में शुरू हुआ था और 407 करोड़ रुपये का खर्च था, लेकिन अब तक 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हो चुकी है.
- छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक