नई दिल्ली। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच का विवाद फिलहाल थम गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज हुई सुनवाई में यथास्थिति को बरकरार रखते हुए कहा कि फिलहाल विधायकों की सदस्यता बनी रहेगी. मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया जाएगा.

बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट के 16 सदस्यों की अयोग्य ठहराने के लिए उद्धव ठाकरे ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले में आज याने 11 जुलाई को अहम सुनवाई होने जा रही है. इसके पहले दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया था. मामले में सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई थी.

इस बीच एकनाथ शिंदे ने भाजपा के समर्थन के सरकार बना ली थी. विधानसभा में विश्वास मत के पहले स्पीकर के पद पर भाजपा के राहुल नार्वेकर का चयन हुआ. अगले दिन हुए मतदान में शिंदे गुट ने 164 मतों के साथ आसानी से सदन का विश्वास हासिल कर लिया था. इसके बाद स्पीकर ने उद्धव गुट के 15 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बरकरार रखने के फैसले से दोनों गुटों ने राहत की सांस ली है.

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