दिल्ली। बहुचर्चित और विवादित एससी-एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किये गये किसी आरोपी को अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं इस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना सुप्रीम फैसला देगा।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एससी-एसटी एक्ट के तहत बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इस कानून को लेकर शुरू से ही काफी विवाद रहा है। लोग इसकी कठोरता और दुरूपयोग को लेकर काफी आलोचना करते रहे हैं।

दरअसल, एससी-एसटी कानून के भीषण दुरुपयोग को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद संसद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज सर्वोच्च अदालत इसी मुद्दे पर सुनवाई करेगी।

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