कुमार इंदर,जबलपुर/अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी. शिवराज सरकार की ओर से एप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दाखिल की गई है. सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की निकायवार रिपोर्ट पेश की है. इसी आधार पर आरक्षण देने के लिए दावा किया है. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर चुनाव की अधिसूचना जारी करने निर्देश दिए थे.
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सुप्रीम कोर्ट में आज का फ़ैसला चुनाव के लिए सबसे अहम साबित होगा. 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. 10 मई को कोर्ट ने बिना आरक्षण का चुनाव करवाने का फ़ैसला सुनाया था. 11 मई को सीएम ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ मीटिंग की थी. राज्य निर्वाचन आयोग को दो हफ़्तों में अधिसूचना जारी करने का आदेश मिला था. निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव के लिए तैयार होने का दावा किया है.
सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण की सुनवाई से पहले यचिकाकर्ता सैयद जाफ़र ने ट्वीट किया है. सैयद जाफ़र ने इस मामले से जुड़े कई क़ानूनी पेंचों को गिनाया. जाफ़र का सरकार पर आरोप है कि सरकार बयानों में ही ओबीसी वर्ग की हितैषी बन रही. आरक्षण का ख़त्म होना सरकार के लिए बड़ी चूक हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा लगाए गए आवेदन में 946 पेज में से 860 पेज रद्दी के लायक है. ओबीसी वर्ग को अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश स्तरीय आरक्षण देना संभव नहीं. प्रत्येक जनपद वार अलग-अलग प्रतिशत में आरक्षण ओबीसी वर्ग को देना होगा. कई जनपद पंचायत में ओबीसी वर्ग को आरक्षण तो किसी को नहीं मिलेगा. जनपद में 25 से 30% ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिल सकता है. जिस जनपद में ओबीसी की ज्यादा जनसंख्या वहां ओबीसी को ज्यादा आरक्षण मिलेगा. लेकिन प्रदेश सरकार ने 946 पेज की आवेदन में कहीं भी जनपद वार ओबीसी जनसंख्या का उल्लेख नहीं किया.
प्रदेश सरकार बयानों में तो ओबीसी वर्ग की हितैषी बन रही है, लेकिन नियम और कानून में ओबीसी वर्ग के लिए कोई काम नहीं कर रही. प्रदेश में ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त होना प्रदेश सरकार की प्रशासनिक चूक या बड़ा षड्यंत्र हो सकता है. अभी और बड़ा खुलासा बाकी है. खुलासा पार्ट 1.
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