आज NEET-UG मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है. देशभर के छात्रों के भविष्य का सवाल है. ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द होगी और फिर से NEET-UG एग्जाम होंगे? संभव है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और NTA की ओर से हलफनामा दायर करने के बाद सील कवर में CBI ने भी अपना एफिडेविट भी सब्मिट कर दिया है. जानिए केंद्र और NTA ने अपने शपथ पत्र में क्या कुछ कहा है?

छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसमें NEET परीक्षा दोबारा कराने और उचित जांच की मांग की गई है. CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच मेडिकल प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. केंद्र और NTA ने 5 मई को आयोजित परीक्षा में किसी भी तरह की सामूहिक गड़बड़ी से इनकार किया है. अब सुप्रीम कोर्ट में CBI भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है. इससे पहले बुधवार को केंद्र सरकार और NTA ने हलफनामा दाखिल किया था. केंद्र सरकार पहले ही कोर्ट को बता चुकी है कि वो NEET परीक्षा दोबारा कराने के पक्ष में नहीं है.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि पेपर लीक हुआ है

सोमवार को NEET मामले से जुड़ी 30 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और CBI से कई सवाल पूछे थे. कोर्ट ने माना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है. अगर परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, सोशल मीडिया से प्रश्नपत्र को प्रसारित किया गया है तो दोबारा परीक्षा का आदेश हो सकता है. पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा कि एक बात स्पष्ट है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है. अगर हम दोषियों की पहचान नहीं कर पाते हैं तो पुनपरीक्षा का आदेश दिया जा सकता है. अदालत ने ये भी कहा कि पेपर लीक का प्रभाव कितना था, इसी आधार पर दोबारा परीक्षा का निर्णय होगा. अदालत ने सरकार से कहा कि परीक्षा को लेकर क्या हुआ, इसे नकारा नहीं जा सकता. मान लीजिए कि सरकार परीक्षा रद्द नहीं करना चाहती है, लेकिन वह प्रश्नपत्र लीक होने के बाद इसका लाभ लेने वालों की पहचान कैसे करेगी?