वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ ही है. कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में संभलकर चलने की जरूरत है. हाईकोर्ट के आदेश की बारीकी से जांच करनी होगी.

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थीय ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजेफा अहमदी ने यह याचिका दायर की. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिहा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने इसकी सुनवाई की. हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट मे पहले ही कैविएट दाखिल कर चुका है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को कथित शिवलिंग की कॉर्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि यह कैसे होगा? इस पर वाराणसी कोर्ट निर्णय लेगा. उन्हीं की निगरानी में यह काम किया जाएगा.

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus