नई दिल्ली. पूरे देश में पटाखे बनाने, बेचने और जलाने पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज (मंगलवार) को फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने शर्त के साथ पटाखे बेचने और जलाने की अनुमति दी है. प्रदूषण की वजह से पटाखों की बिक्री पर बैन लगाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाते हुए कहा, केवल लाइसेंस धारक ही पटाखे बेच सकते हैं. पटाखों में हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल ना हो, कम प्रदूषण वाले पटाखे फोड़े जाएं. दिवाली पर मात्र दो घंटे पटाखे जाने की मंजूरी दी गई.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली पर आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकते हैं. क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ 20 मिनट ही पटाखे फोड़ सकते हैं. 11. 55 रात से 12.00 बजे रात तक ही पटाखे जला सकते हैं. कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखे की बिक्री पर भी रोक लगाई. शीर्ष अदालत ने कहा कि कम प्रदूषण वाले पटाखे ही चलाएं. अब दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर रोक नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को वायु प्रदूषण के चलते बिगड़ते हालात को नियंत्रित करने के मद्देनजर पूरे देश में पटाखों पर बैन लगाने वाली अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वकील विजय पंजावाणी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत सख्त नहीं है. हम पूर्ण प्रतिबंध की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. पटाखों की अनुमति होगी, लेकिन समय तय किया गया है क्योंकि इसे 8 बजे से शाम 10 बजे के बीच अनुमति दी जाएगी.