दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई, एनआईए और ईडी के दफ्तरों में अब तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने पर गहरी नाराजगी जताई और सरकार को जमकर लताड़ लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार इस मामले से बचने की कोशिश कर रही है लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अदालत ने केंद्र सरकार को सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालय में अगले पांच महीने में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन हफ्ते और राज्य सरकारों को एक महीने के भीतर हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। उसने सरकार के रवैये पर गहरी नाराजगी भी जताई है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा मामला है। सरकार इस मामले में हमारे आदेश का पालन करने से बच रही है। गौरतलब है कि जस्टिस नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहाकि यह संविधान श के तहत नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों से संबंधित मामला है।