नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल परिसर की बाउंड्री से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश दिया है. न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.डी.एन. राव ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि ताजमहल के पास सभी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए. मकबरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है.
शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि इसी तरह का आदेश मई 2000 में जारी किया गया था, लेकिन निर्देश को दोहराना उचित है, प्रस्तुतियों से सहमत है और आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल के 500 मीटर के दायरे को तुरंत खाली करने का निर्देश दिया है.
पश्चिमी द्वार पर अवैध व्यवसायिक गतिविधियां
शीर्ष अदालत ने यह आदेश दुकान मालिकों के एक समूह के आवेदन पर पारित किया, जिन्हें 500 मीटर के दायरे से बाहर जगह आवंटित की गई है. दुकान मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि स्मारक के पश्चिमी द्वार पर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां पनप रही हैं, जो अदालत के आदेश का उल्लंघन है.
इसे भी पढ़ें :
- प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने कवायद शुरू: प्रथम श्रेणी के अफसरों को भी देना होगा कामकाज का रिकॉर्ड, सभी विभाग को निर्देश जारी
- दिल्ली की सियासी पिच पर उतरे ‘टर्बनेटर’: हरभजन सिंह ने कालकाजी में CM आतिशी के समर्थन में किया रोड शो, कहा- फिर से केजरीवाल को लाएं, आपके वारे-न्यारे हो जाएंगे
- Mahakumbh Stampede Reason : महाकुंभ संगम नोज में ऐसा क्या हुआ? सामने आई भगदड़ मचने की बड़ी वजह
- बैंकों-NBFC की और से लगाए जाने वाले पेनल्टी पर अब नहीं देना होगा GST
- प्रयागराज जाएगी उत्तराखंड पुलिस : राहत और सुरक्षा कार्यों में करेगी सहायता, महाकुंभ की व्यवस्थाओं की लेंगे जानकारी
- छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक