दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है. सीबीआई ने कोर्ट से यह मांग की है कि जाँच जारी रखने की अनुमति मिलनी चाहिए. उनके साथ-साथ ईडी को भी जाँच जारी रखने की अनुमति रहनी चाहिए. सीबीआई ने यह भी कहा है कि मुंबई पुलिस इस मामले में शुरुआती जाँच को ही हल्के में लिया. मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की. जबकि पूरा मामला मुंबई घटित हुआ है. वहीं सीबीआई ने यह भी कहा है कि चूँकि सबकुछ मुंबई में घटित हुआ तो इस मामले की जाँच करना पटना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है.
वहीं इस मामले में सुंशात के पिता केके सिंह ने कहा था कि पटना पुलिस को एफआईआर का हक था. जाँच पूरी होने के बाद केस ट्रांसफर हो सकता है. वहीं इस मामले में रिया चक्रवर्ती और बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है.
सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने ये कहा है
रिया चक्रवर्ती ने अपने लिखित कथन में कहा है कि बिहार पुलिस के कहने पर पटना में दर्ज मामला सीबीआई को सौंपने की सिफारिश करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर था. पटना में दर्ज कराई गई एफआईआऱ में अभिनेता के पिता ने रिया और उसके परिवार के सदस्यों सहित छह अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये हैं. गौरतलब है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे.
अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि इस मामले में एफआईआऱ दर्ज करने या इसे ट्रांसफर करने का बिहार को कोई अधिकार नहीं था. रिया के अनुसार, ‘‘बिहार में की जा रही जांच पूरी तरह से गैरकानूनी है और ऐसी गैरकानूनी कार्यवाही गैरकानूनी शासकीय आदेशों से सीबीआई को ट्रांसफर नहीं की जा सकती. अगर शीर्ष अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करके इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपती हैं तो याचिकाकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है.’’