मनीष मारू, आगर मालवा। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) आगर मालवा (Agar Malwa) की सुसनेर न्यायालय ने तत्कालीन थाना प्रभारी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें तीन माह की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। यह पूरा मामला मारपीट और अवैध वसूली को लेकर था।

गुरुवार को परिवादी अशफाक खान ने बताया कि 7 मई 2013 को करीब दोपहर 11 बजे नगर के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में एक सैलून की दुकान पर वह बैठा था। तभी तत्कालीन सुसनेर थाना प्रभारी डी एस पुरोहित पिता पूनाजी अन्य दो पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे। परिवादी के साथ मारपीट कर उसे थाने ले गए और थाने में भी मारपीट कर 10 हजार रुपए की मांग की।

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तत्कालीन थाना प्रभारी ने राशि नहीं दिए जाने पर कार्रवाई कर जेल भेजने और जिलाबदर करने की धमकी दी थी। जिसके बाद परिवादी के बेटे और भतीजे ने 7 हजार रुपये की राशि थाना प्रभारी पुरोहित को दी। 15 मई 2013 को सुसनेर न्यायालय में उसने अभिभाषक के जरिए इस मामले में परिवाद दायर किया था।

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परिवाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कंचन चौकसे ने अभियुक्त तत्कालीन थाना प्रभारी डी एस पुरोहित को साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए एक हजार रुपए का अर्थदंड या व्यतिक्रम में एक माह का कारावास और तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

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