वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित एडीजी जीपी सिंह 14 दिन के न्यायिक रिमांड में जेल में हैं. जीपी सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जल्द ही होने की उम्मीद है.

बता दें कि जमानत याचिका में कहा गया है कि पुलिस रिमांड में पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया है. अब उन्हें आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा देने मौका दिया जाना चाहिए, जिसके लिए उन्हें जेल से बाहर आना जरूरी है.

EOW की टीम ने एडीजी जीपी सिंह को बीते 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था. 7 दिन की पुलिस रिमांड के बाद 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. इस दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत की खारिज कर दी गई थी. निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की है.

याचिका में कहा गया है कि EOW की जांच पूरी हो गई है. आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने प्रस्तुत करने के लिए मौका नहीं दिया गया है. संपत्ति का डिटेल देने उन्हें जेल से बाहर आना जरूरी है. इस मामले में सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है.

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