अजमेर। प्रदेश के बहुचर्चित दो करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में निलंबित एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल की जमानत याचिका को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।
आज हाईकोर्ट जस्टिस सी के सोनगरा की बेंच ने जमानत याचिका की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के एडवोकेट प्रीतम सिंह सोनी ने जानकारी दी कि पूर्व में चार्जशीट पेश होने के बाद 22 मार्च को जस्टिस नरेन्द्र सिंह ढ़ड्डा की बैंच में जमानत याचिका लगाई गई थी। मगर हड़ताल के कारण याचिका देर से पेश की गई। इस मामले में न्यायाधीश ने जांच गठित करवा दी है।
जमानत याचिका में कहा गया था कि एसीबी ने न तो याचिकाकर्ता को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है और ना ही उससे रिश्वत की कोई राशि बरामद हुई है। इतना ही नहीं उनके पास से आय से अधिक की राशि भी बरामद नहीं हुई है। दलील दी गई थी कि वह करीब ढाई महीने से जेल में बंद है। एसीबी के पास उनके खिलाफ को ठोस सबूत भी नहीं हैं इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
बता दें कि अजमेर एसओजी के एएसपी पद पर रहते दिव्या मित्तल पर दवा कम्पनी के मालिक से दो करोड़ रुपए की रिश्वत राशि मांगने का आरोप है। इस मामले में एसीबी ने दिव्या को बीती 16 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
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