कुंदन कुमार/पटना: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें और बढ़ने वाली है. केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति जांच एजेंसी ईडी को दे दिया है. संजीव हंस के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का केस पटना के ईडी कोर्ट में चल रहा है. 

जमानत याचिका खारिज 

दरअसल, 7 मार्च को ईडी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, चूंकि संजीव हंस अखिल भारतीय सेवा के नौकर शाह है, उन पर केस चलाने के लिए केंद्र की मंजूरी आवश्यक शर्त थी. इसीलिए ईडी ने केंद्र की मंजूरी मांगी थी और केंद्र सरकार ने ईडी को उनके खिलाफ मुकदमा की मंजूरी दे दी है. आपको बताते चले की आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव हंस की गिरफ्तारी पिछले साल 18 अक्टूबर को ही हुआ था.

ईडी लगातार कर रही है जांच 

संजीव हंस के साथ-साथ पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत अन्य के खिलाफ ईडी ने 20,000 पन्नों की पहली चार्जशीट 16 दिसंबर 2024 को दायर की थी. अब तक इस मामले में 16 नामजद किए गए हैं. ईडी लगातार जांच कर रही है और अब केंद्र सरकार ने निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ मुकदमा की भी मंजूरी दे दी है. कहीं ना कहीं इससे निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें और बढ़ने वाली है. 

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