रायपुर– छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईपीएस रजनेश सिंह को राहत दी है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है. आदेश के बाद रजनेश ने आज सुबह नया रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचकर ज्वाइनिंग दी. उन्होंने डीजीपी डीएम अवस्थी और एडीजी प्रशासन अशोक जुनेजा समेत सीनियर अफसरों के साथ मुलाकात की.

बता दें कि नान घोटाले की एसआईटी जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने 7 फरवरी को डीजी मुकेश गुप्ता और नायाणपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के खिलाफ फोन टेपिंग और साक्ष्यों में हेरफेर के आरोप में एफआईआर दर्ज किया था. इसके बाद 9 फरवरी को राज्य शासन ने दोनों अफसरों को निलंबित कर दिया था.

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ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के खिलाफ रजनेश ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. हाईकोर्ट में उसने दलील दिया कि फोन टेपिंग से उनका कोई संबंध नहीं है. यह हाई लेवल का काम है. एसपी के स्तर का काम नहीं है. इस दलील पर 20 मार्च को जस्टिस पी सेम कोशी ने रजनेश सिंह को अंतरिम राहत दी है. अपने आदेश में जस्टिस ने इसी से संबंधित मामले में चीफ जस्टिस के आदेश का हवाला दिया.