बिभव कुमार ने अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रूख किया है. AAP सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के आरोपी बिभव कुमार ने दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगाई है. बिभव कुमार ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि गैरकानूनी तरीके से दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है उससे सेक्शन 41A का घोर उल्लंघन हुआ है. इस याचिका में अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए बिभव कुमार ने उचित मुआवजे की मांग भी की है.
बिभव कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले में कल यानी गुरुवार को सुनवाई की जाए. बिभव कुमार ने याचिका के जरिए दावा किया है कि उन्हें जबरन कस्टडी में रखा गया है लिहाजा जबरदस्ती कस्टडी में रखने पर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए. इसके अलावा पुलिस वालों के खिलाफ भी विभागीय जांच करवाई जाए.
दिल्ली की अदालत ने बिभव कुमार को 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा है. जिसके बाद अब बिभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट का रूख किया है. बिभव कुमार पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि दिल्ली पुलिस को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि जब 13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में मारपीट हुई तब उस वक्त आरोपी के पास जो मोबाइल फोन था उसे वो ढूंढे. अदालत ने कहा था कि आरोपी से पूछताछ के लिए उचित समय पुलिस को दिया जाना जरुरी है. इसके बाद अदालत ने बिभव कुमार को पुलिस कस्टडी में भेज दिया था.
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