कुमार इंदर, इंदौर/जबलपुर। मध्य प्रदेश के विवादास्पद आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा एक बार फिर गंभीर मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। वर्षों पुराना फर्जी कोर्ट ऑर्डर कांड फिर से गरमा गया है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पुलिस को इस मामले की गहन जांच करने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इसके बाद संतोष वर्मा की बहुप्रतीक्षित पदोन्नति पर ग्रहण लगता दिख रहा है।
महिला ने संतोष वर्मा पर लगाए हैं गंभीर आरोप
दरअसल, साल 2016 में एक महिला ने लसूड़िया थाने में संतोष वर्मा के खिलाफ गंभीर केस दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि 2010 से जान-पहचान थी, शादी का झूठा वादा करके धार के रिद्धिनाथ मंदिर में संतोष वर्मा ने गुप्त रूप से उससे शादी की। पहले से शादीशुदा होने का पता चलने पर विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की ,जबरन दो बार अबॉर्शन करवाया। बालाघाट, सीहोर, राजगढ़ और उज्जैन में पोस्टिंग के दौरान अवैध रूप से साथ रखा।
कोर्ट का फर्जी आदेश बनवाने का आरोप
महिला ने धारा 493, 494, 495, 323, 294 और 506 IPC के तहत FIR दर्ज कराई थी। इसी केस को खत्म दिखाने के लिए संतोष वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने 6 अक्टूबर 2020 का एक फर्जी कोर्ट ऑर्डर बनवाया, जिसमें तत्कालीन जज विजयेन्द्र सिंह रावत के हस्ताक्षर और कोर्ट सील थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 6 अक्टूबर 2020 को जज विजयेन्द्र सिंह रावत छुट्टी पर थे। बाद में इसी जज को निलंबित कर शहडोल जिले के बुरहार में स्थानांतरित कर दिया गया था।
ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित बयान देकर सुर्ख़ियों में आईएएस अफसर
27 जून 2021 को एमजी रोड थाने में धारा 120B, 420, 467, 468, 471 और 472 IPC के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख ने जो स्कैन कॉपी पेश की, उसमें कोर्ट सील तो थी लेकिन हस्ताक्षर अपठनीय थे और मूल रिकॉर्ड कहीं नहीं मिला। बता दें कि अभी हाल ही में संतोष वर्मा आरक्षण के मुद्दे पर ब्राह्मणों के खिलाफ कथित विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ चुके हैं। अब हाईकोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस एक बार फिर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू करने वाली है। सूत्रों का कहना है कि जांच में अगर संतोष वर्मा की संलिप्तता साबित हुई तो उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है।
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