नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को वैध लाइसेंस के बिना दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने केंद्र को उचित कदम उठाने व ऑनलाइन दवाओं की अवैध बिक्री पर अंतिम रुख के बारे में सूचित करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया.
केंद्र के वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर एक मसौदा अधिसूचना के बारे में परामर्श चल रहा है. इस पर पीठ ने आगे की सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की. पीठ ने 28 अगस्त को पारित आदेश में कहा, भारत संघ को उचित कदम उठाने और उसके बाद मामले में उसके अंतिम रुख के बारे में कोर्ट को सूचित करने के लिए छह सप्ताह समय दिया जाता है.
उच्च न्यायालय ऑनलाइन अवैध दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और औषधि व प्रसाधन सामग्री नियमों में संशोधन करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मसौदा नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.