
बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) पर साल 2018 में बदसलूकी के आरोप लगाए थे. एक्ट्रेस का आरोप था कि एक फिल्म के सेट पर उनका यौन उत्पीड़न किया गया है. जिसके बाद एक्ट्रेस ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी. वहीं, अब कोर्ट ने उस मामले में फैसला सुना दिया है. तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने नाना पाटेकर (Nana Patekar) को राहत दी है और साल 2018 में #MeToo मूवमेंट के चलते तनुश्री दत्ता को मुंबई की एक कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है.

बता दें कि पुलिस द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए पाया कि जिस आधार पर शिकायत की गई है और पुलिस ने उसमें जो रिपोर्ट अदालत को सौंपी है. जिसको देखते हुए किसी के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. इसलिए अदालत ने पुलिस द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस मामले को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि शिकायत सीमा अवधि से परे दर्ज की गई थी और इसमें देरी का कारण भी नहीं बताया गया था. वहीं, मामले में मुंबई पुलिस की ओर से दाखिल ‘बी समरी’ रिपोर्ट को भी ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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क्या है मामला
अक्टूबर 2018 में दायर अपनी शिकायत में तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) ने नाना पाटेकर (Nana Patekar) और तीन अन्य लोगों पर 2008 में फिल्म “हॉर्न ओके प्लीज” के सेट पर एक गाने की शूटिंग के दौरान उनके साथ उत्पीड़न और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था. यह मुद्दा राष्ट्रीय सुर्खियों में आया और सोशल मीडिया पर मी टू आंदोलन को हवा दे दी. पुलिस ने 2019 में एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि उसकी जांच में किसी भी आरोपी के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला था.
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वहीं, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि एक्ट्रेस की FIR झूठी पाई गई. कानूनी शब्दों में ऐसी रिपोर्ट को ‘बी-समरी’ कहा जाता है. उस समय, दत्ता ने एक विरोध याचिका दायर कर अदालत से बी-समरी को खारिज करने का आग्रह किया था. उन्होंने अदालत से अपनी शिकायत में आगे की जांच का आदेश देने का आग्रह किया. लेकिन अब मामले में नाना पाटेकर को कोर्ट से राहत मिली है.
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